कठुआ रेप-मर्डर केस में सांजी राम समेत 6 आरोपी दोषी करार, 1 बरी

चंडीगढ़. जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में पठानकोट कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट सात आरोपियों के खिलाफ सुनवाई कर रही है। क्राइम ब्रांच ने पिछले साल अप्रैल में सभी 8 आरोपियों के खिलाफ चार्टशीट दाखिल की थी। इनमें से एक आरोपी नाबालिग है। फैसले के मद्देनजर काठुआ में सुरक्षा बढ़ाई गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कठुआ केस को जम्मू-कश्मीर से बाहर पठानकोट की फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रांसफर किया था। कठुआ में पिछले साल 10 जनवरी को बच्ची लापता हो गई थी, बाद में उसका शव क्षत-विक्षत हालत में जंगल से बरामद हुआ था। आरोप है कि उसे यहां के एक मंदिर में बंधक बना कर रखा गया और कई दिनों तक दरिंगदी की गई।


मंदिर का पुजारी था मास्टरमाइंड
क्राइम ब्रांच ने पिछले साल 9 अप्रैल को आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। इसके मुताबिक, पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड मंदिर का पुजारी सांझी राम था। अपहरण के बाद बच्ची को उसी के मंदिर में रखा गया था। अन्य आरोपियों में सांझी राम का बेटा विशाल, एसपीओ दीपक खजूरिया उर्फ दीपू, सुरिंदर वर्मा, प्रवेश कुमार उर्फ मन्नू, हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज और सब-इंस्पेक्टर अरविंद दत्ता शामिल हैं।


दोषी हुए तो फांसी की सजा संभव
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी 120बी (आपराधिक साजिश) 302 (हत्या) और 376डी (सामूहिक दुष्कर्म) के तहत केस दर्ज किया था। कानूनी जानकारों के मुताबिक, अगर अपराध साबित हुआ तो आरोपियों को कम से कम उम्रकैद और अधिकतम फांसी की सजा सुनाई जा सकती है।